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व्यापार29 मिनट पहले
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हिमाचल के फैसले पर स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग के साथ भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने विभिन्न दस्तावेजों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदायगी न करने पर चक को 6 माह का अतिरिक्त कठोर प्रवास होगा।
जानकारी के अनुसार सरकाघाट निवासी 20 साल अजय कुमार ने पीड़ितों को मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान चोट के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। डर के कारण पीड़िता ने जब घटना की बात बंद की तो नाबालिग की मां को कॉल करना शुरू कर दिया। पीड़ा के बात न करने का कारण पूछा।




कोर्ट कोर्ट परिसर।
24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए
पीड़िता ने अपनी माता के घेरे पर हर बात बताई। सामने आया की पीड़िता चार महीने से ज्यादा प्रेक्षित थी। जिसके बाद पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस थाना में सरकाघाट में 6 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया। छानबीन पूर्ण होने पर थानाधिकारी ने मामले का मुकदमा कोर्ट में पेश किया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के बयानों के आधार पर कलमबद्ध आलोचना की।
सभी वाक्य साथ-साथ जाएंगे
अभियोजन एवं बचाव की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 376(3) के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 250,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सुनाई गई सभी सजाओं के साथ-साथ ।
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