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रामपुर2 मिनट पहले
जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत।
हिमाचल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने शुक्रवार को एक फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़की को प्रताड़ित किया और उसके साथ लिपटने वाले दोषी पुष्कर्मा को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।




रामपुर कोर्ट से मिली सजा की कॉपी।
ये था पूरा मामला
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 7 अक्टूबर 2021 को पीड़िता बिना घर से कहीं चली गई। माता-पिता ने अपनी बेटी को इलाके के आसपास के गांव में खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। माता पिता ने इसकी सूचना पुलिस थाना में दी, जहां पर गुमशुदगी की रपट दर्ज की गई। पीड़िता की तलाशी पुलिस ने की और पीड़िता गांव वायवाट के साथ मिली। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल और चीफ जूडिशियल किन्नौर के विशिष्ट निबंध कलम बद्ध करवाए गए। मामले की तफ्तीश थाना का प्रभार राजेंद्र ठाकुर किन्नौर ने अमल में लिया।
सभी तथ्यों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि एक नाबालिग, जिसकी उम्र 15 साल थी, को आगवा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) के तहत जुर्म है। अदालत ने दोष साबित होने पर पुष्कर्मा को 20 साल की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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